अब हिमाचल प्रदेश में यातायात नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, 25 हजार के जुर्माने के साथ हो सकती है जेल
हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के सेशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अब कोई भी वाहन चलाक वाहन चलाते वक्त लापरवाही बरतेगा तो उसे पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना चुकाना पड़ेगा।;
हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के सेशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अब कोई भी वाहन चलाक वाहन चलाते वक्त लापरवाही बरतेगा तो उसे पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में अब नाबालिग द्वारा यातायात नियमों (Traffic Rules) के उल्लंघन पर अभिभावक या वाहन मालिक को भी दोषी माना जाएगा और उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माने के साथ तीन साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं नाबालिग पर जुबेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा किया जाएगा। इसके बाद वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं हिमाचल सरकार का मानना है कि नियम सख्त होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जयराम सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 210-ए के तहत दंड/जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा-200 के तहत कंपाउंड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने के शक्तियों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की। बता दें कि इस नियम के लागू होने से जुर्माने में दस गुना तक बढ़ौत्तरी हो जाएगी। इस संबंध में हिमाचल परिवहन विभाग ने दो बार प्रस्ताव सरकार को भेजे थे।
जानकारी के अनुसार, अब प्रदेश में नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये के अलावा सजा और पंजीकरण रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोपहिया वाहन पर तीन सवारी होने की स्थिति में 500 रुपये चालान, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये, खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000 रुपये, ड्राइविंग के दौरान फोन सुनने पर 5,000 रुपये जुर्माना, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने 1,000 रुपये जुर्माना, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना, बिना बीमा गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा।