हिमाचल में अब 100 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी बसें, आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार (Government) ने अब बसों में ट्रैवल करने वालों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मध्यनजर, अब अगर आप बस में सफर करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि बस में सीट होगी तभी आपको सफर करने दिया जाएगा। अन्यथा आपको बस में सफर नहीं करने दिया जाएगा।;

Update: 2021-04-12 05:28 GMT

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार (Government) ने अब बसों में ट्रैवल करने वालों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मध्यनजर, अब अगर आप बस में सफर करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि बस में सीट होगी तभी आपको सफर करने दिया जाएगा। अन्यथा आपको बस में सफर नहीं करने दिया जाएगा।

यह नियम पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू होगा। प्राइवेट वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। बसों सहित निजी वाहनों में अब निधार्रित क्षमता के तहत ही सवारियां सफर कर सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को कोविड-19 की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्देश जारी किए हैं। राज्य में मौजूदा समय में बसें 100 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी के साथ चल रही है। इतना ही नहीं, कुछ आपरेटर बसों में ओवरलोडिंग भी कर रहे हैं। बसों में यात्री खड़े होकर भी सफर कर रहे हैं, जिससे सक्रंमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब निर्देश जारी किए गए है कि बसों सहित अन्य निजी वाहनों में क्षमता से अधिक लोग सफर नहीं कर सकते है। बसों में मास्क को अनिवार्य किया गया है।

बसों को रोजाना किया जाएगा सेनेटाइज

बता दें कि बसों में यात्रियों की क्षमता निधार्रित करने के साथ-साथ यह भी निर्देश दिए गए है कि बसों को रोजाना सेनेटाइज किया जाए। प्रदेश में सरकारी बसें तो सेनेटाइज हो रही हैं। मगर कुछ प्राइवेट बसें अभी भी सेनेटाइज नहीं हो रही है।

मामले बढ़ने पर बदल सकते हैं नियम

प्रदेश में लगातार सक्रंमण बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में बसों को फुल सिटिंग कपैसिटी के साथ चलाया जा रहा है। राज्य में अगर सक्रंमण के मामलों में अगामी दिनों के दौरान गिरावट नहीं आती है, तो राज्य सरकार बसों में यात्रियों के सफर करने की क्षमता को घटा सकती है।

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