फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर 31 को होगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा यूजीसी से जवाब

शीर्ष अदालत ने यूजीसी से 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। पढ़िए पूरी खबर-;

Update: 2020-07-27 10:13 GMT

भोपाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सर्कुलर को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने यूजीसी से 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 31 जुलाई को करेगा। यूजीसी के सर्कुलर को छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कोविड-19 के खतरे को देखते हुए फाइनल टर्म एग्जाम को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले पर अपनी सुनवाई कर रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गत छह जुलाई को अपना यह सर्कुलर जारी किया, जिसे देश भर से करीब 31 छात्रों ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी। यूजीसी ने अपने सर्कुलर में देश के सभी विश्वविद्यालयों से अपनी फाइनल की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी का हलफाना

सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने पहले ही हलफनामा दायर कर रखा है। इस हलफनामे में यूजीसी ने कहा है कि कई विश्वविद्यालय पहले ही अपनी अंतिम साल की परीक्षाएं करा रहे हैं या आने वाले समय में इन्हें पूरा करेंगे। यूजीसी ने कोर्ट को बताया है कि विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा दी गई है। 

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