धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर मध्य प्रदेश के CM का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा...

मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव (Mohan Yadav) ने शपथ लेने के बाद कई बड़े फैसले लिए है। सीएम ने बुधवार को धार्मिक स्थानों पर अनुमेय डेसिबल लेवल (permissible decibel levels) से ज्यादा लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।;

Update: 2023-12-14 03:35 GMT

Madhya Pradesh Chief Minister: मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सीएम मोहन यादव (Mohan Yadav) ने शपथ लेने के बाद कई बड़े फैसले लिए है। सीएम ने बुधवार को धार्मिक स्थानों पर अनुमेय डेसिबल लेवल (permissible decibel levels) से ज्यादा लाउडस्पीकर के  उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आदेश में जुलाई 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। जिसमें लोगों के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण के गंभीर प्रभावों का भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे (सार्वजनिक आपात स्थिति के मामलों को छोड़कर) के बीच लाउडस्पीकर और संगीत प्रणालियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले दिन में बीजेपी विधायक मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बीजेपी नेता को राज्य की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सीएम पद की शपथ दिलाई।

खुले  में मांस और मछली की बिक्री पर भी लगाई रोक 

मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा करते हुए कहा कि खुले में मांस और अंडे की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 15 से 31 दिसंबर तक खुले में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के लिए खाद्य विभाग, पुलिस और स्थानीय शहरी निकाय मिलकर एक अभियान चलाएंगे। सीएम ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर के अभिषेक के लिए अयोध्या जाने वाले भक्तों का भी स्वागत करेगी।


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