Rahul Gandhi के जेबकतरे वाले बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, EC को दिए कार्रवाई करने के निर्देश
Rahul Gandhi On PM Modi: पीएम मोदी के खिलाफ जेबकतरे वाली टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पढ़ें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली में क्या कहा था।;
Rahul Gandhi On PM Modi: दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडाणी को जेबकतरे कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस सांसद द्वारा दिए गए बयान अच्छे नहीं थे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है।
चुनाव आयोग ने दिया जवाब
ऐसे भाषणों पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम बनाने का निर्देश देने के मुद्दे पर अदालत ने टिप्पणी की कि वह संसद को निर्देश नहीं दे सकती है। वहीं, चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कांग्रेस सांसद को कारण बताओ नोटिस 23 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था और उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बताया था जेबकतरा
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान चुनाव के दौरान रैली में पीएम मोदी को जेबकतरा कहा था। साथ ही, उन्होंने कहा कि मोदी टीवी पर आकर हिंदू-मुसलमान कहते हैं और कभी क्रिकेट मैच देखने चले जाते हैं। यह अलग बात है कि उन्हें हार मिली। राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोपों को गंभीर बताते हुए इसे चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस सांसद के द्वारा की गई टिप्पणी अच्छे संकेत नहीं हैं।
इससे पहले भी कर चुके आपत्तिजनक टिप्पणी
इससे पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। यही नहीं जुलाई 2023 के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यत वापस बहाल कर दी गई थी।