मध्यप्रदेश में जारी रहेगी नर्सिंग परीक्षा पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर जारी रोक नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें उन्होंने परीक्षा पर लगाई गई रोक हटाने की मांग की गई थी। बता दें, मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बीती 28 अप्रैल को नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में अहम् फैसला सुनाते हुए नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाने वाले अपने 27 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा और सभी 364 कॉलेज की जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी थी।;

Update: 2023-05-10 07:00 GMT

भोपाल। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर जारी रोक नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें उन्होंने परीक्षा पर लगाई गई रोक हटाने की मांग की गई थी। बता दें, मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बीती 28 अप्रैल को नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में अहम् फैसला सुनाते हुए नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाने वाले अपने 27 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा और सभी 364 कॉलेज की जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी थी।

फर्जीवाड़े के शिकार छात्र परेशान

नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगने के बाद वे छात्र बहुत परेशान हैं जो नर्सिंग कॉलेज के इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं, निजी कॉलेज के कुछ छात्रों ने परीक्षा पर लगी रोक के ग्वालियर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर लगी को हटाने से इंकार कर दिया और ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

इन मापदंडों पर CBI कर रही है जांच

हाई कोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि वो ये जांच करे कि 2020-21 की स्थिति में कौन से नरसिंग कॉलेज वैध हैं और कौन से अवैध, यानि इस दौरान कहाँ इंफ़्रास्ट्रचर था, फेकल्टी थी, बच्चों ने कब एडमिशन लिया आदि सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को जांचें और अपनी रिपोर्ट पेश करे। इस मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी बनाया पक्षकार बनाया गया है, मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी, जिसमें सीबीआई 364 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी।

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