Bhopal Master Plan : मसौदे में नगर निगम की 12 मीटर सड़क पर कमर्शियल प्लानिंग को अनुमति नहीं

राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान 2031 का मसौदा गत दिवस जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें नगर निगम की उस प्लानिंग को झटका लगा है, जिसके तहत 12 मीटर चौड़ी सड़क पर चल रहीं कमर्शियल गतिविधियों को वैध करना था। इसके लिए नगर निगम ने टीएंडसीपी को वर्ष 2018 में प्लानिंग पत्र भी सौंपा था।;

Update: 2023-06-04 02:31 GMT

भोपाल। राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान 2031 का मसौदा गत दिवस जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें नगर निगम की उस प्लानिंग को झटका लगा है, जिसके तहत 12 मीटर चौड़ी सड़क पर चल रहीं कमर्शियल गतिविधियों को वैध करना था। इसके लिए नगर निगम ने टीएंडसीपी को वर्ष 2018 में प्लानिंग पत्र भी सौंपा था। इसमें नगर निगम ने 12 मीटर सड़क पर कमर्शियल गतिविधि की अनुमति मास्टर प्लान में शामिल करने की बात कही थी। क्योंकि यह गतिविधि पहले से ही चल रही हैं, जिन्हें वैध करने के बाद नगर निगम द्वारा राशि वसूलता।नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में करीब ढाई लाख से ज्यादा कमर्शियल गतिविधियां 12 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ चल रही हैं, जिन्हें नगर निगम ने अनुमति नहीं दी। अगर मास्टर प्लान के मसौदे में इसे शामिल कर लिया जाता तो निगम को पैसा मिल जाता। क्योंकि इन्हें रोकना अब संभव नहीं है। नगर निगम के अनुसार हर सड़क पर कमर्शियल गतिविधिचल रहीं हैं, उन्हें हटाना संभव नहीं। अब राशि भी नहीं वसूली जा सकती है।

18 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर नई व्यवस्था

अरेरा कालोनी में उन सड़कों पर जो बाहरी हैं और 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर अब व्यावसायिक अनुमति मिल सकेगी। इससे पहले अरेरा कालोनी का अधिकांश हिस्सा आवासीय था, लेकिन यहां व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हंै। यही हाल चूनाभट्टी क्षेत्र के भी हैं। यही स्थिति विजय नगर की है। चूंकि 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर मौजूद इन एरिया में पूर्व में जो अनुमतियां दी गई थी, वह आवासीय थीं, लेकिन अब इन्हें मिक्स और कॉमर्शियलमें बदला जा सकेगा। हालांकि इन गतिविधियों को अनुकूल नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी एफएआर में बदलाव कर इन गतिविधियों को संचालित किया जा सकेगा। इसके अलावा प्लान में अब कमर्शियल गतिविधियों के लिए 12 मीटर सड़क के बजाए इसे 18 मीटर कर दिया गया है, इससे मुख्य सड़कों पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो सकेंगी, लेकिन अंदरूनी हिस्सों में सड़क की चौड़ाई कम होने पर यह प्रतिबंधित रहेंगी। यानी मिक्स यूज नहीं हो पाएगा, जिससे कालोनी के रहवासी सुकून के साथ रह सकेंगे।

यहां गतिविधि रोकना संभव नहीं

मसौदे में 24 मीटर सड़क के दोनों तरफ काॅमर्शियल गतिविधि की अनुमति दी गई है, जिसमें अरेरा कॉलोनी ई 1 से ई 5, चार इमली, चूना भट्टी व विजय नगर में कमर्शियल गतिविधियों को विशेष दर्जा दिया गया है। इनमें से एक भी कॉलोनी में 12 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क नहीं है, जबकि इनमें सड़क के दोनों तरफ छोटी बड़ी करीब 45 हजार कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। मसौदे में भले ही इन्हें अवैध श्रेणी में रखा हो, लेकिन निगम को इन गतिविधियों को रोक पाना संभव नहीं है।

देखते हैं क्या बदलाव होगा?

सिटी प्लानर नगर निगम भोपाल नीरज आनंद निखार ने बताया कि मास्टर प्लान मसौदे में नगर निगम को उम्मीद थी कि 12 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और चल रहीं काॅमर्शियल गतिविधियों को अनुमति मिल जाएगी, लेकिन इस प्रस्ताव को नहीं माना गया। अब स्थिति यह है कि न तो निर्माण को तोड़ा जा सकता और न ही अनुमति दे सकते हैं। अभी तो यह मसौदा है, आगे देखते हैं क्या बदलाव होगा।

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