नगर निगम ने टैक्स जमा न करने वाले 3100 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया की शुरू
नगर निगम द्वारा बकायादारों से संपत्तिकर सहित अन्य करों की वसूली की कार्यवाही प्रभावी ढंग से निरंतर की जा रही है और बकाया करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं की संपत्तियों को कुर्क करने के उपरांत उनके ई आक्शन की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है।;
भोपाल। नगर निगम द्वारा बकायादारों से संपत्तिकर सहित अन्य करों की वसूली की कार्यवाही प्रभावी ढंग से निरंतर की जा रही है और बकाया करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं की संपत्तियों को कुर्क करने के उपरांत उनके ई आक्शन की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। निगम द्वारा शुक्रवार को 12 जोनों के 26 वार्डों के 611 बकायादारों की सम्पत्तियों की नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। इस प्रकार वर्तमान तक 3100 से अधिक बकायादारों की सम्पत्तियों की नीलामी हेतु विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी है। निगम आयुक्त श्री चौधरी ने सभी वार्ड क्षेत्रों के सौ.सौ बकायेदारों की संपत्तियों को कुर्क एवं नीलाम करने के निर्देश दिए हैं।
इस परिपालन में सभी वार्डों में बकायेदारों को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173ए 174ए 175 एवं धारा 178 के तहत देयकए नोटिसए अंतिम सूचना पत्र जारी करने की कार्य वाही पूर्ण करते हुये संपत्तियां कुर्क की और कुर्क संपत्तियों को ई .आक्शन के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अतिरिक्त निगम आयुक्त श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि 31 दिसम्बर 2022 तक संपत्तिकर के बड़े बकायेदारों को देयकों की तामील सुनिश्चित की जाये और 20 हजार रूपये से अधिक राशि के करदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बकाया एवं चालू वित्त वर्ष के करों की राशि जमा कराने हेतु प्रेरित करें।
साथ ही करदाताओं को यह भी जानकारी दी जायेगी कि यदि मार्च 2023 तक संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की गई तो स्वयं के उपयोग वाली संपत्तियों पर दी जाने वाली 50 प्रतिशत की रियायत खत्म कर दी जायेगी। जिससे करदाता को दोगुनी राशि अदा करनी होगी। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया है कि वर्तमान वर्षके करदाताओं को ये भी जानकारी दी जाये कि 31 मार्च 2023 के पश्चात बकाया कर पर 15 प्रतिशत अधिभार भीदेय होगा और वे करदाता बकायादार की श्रेणी में शामिल हो जायेगा तथा संपत्तिकर वसूली हेतु उसके विरूद्ध कुर्कीए नीलामी की कार्यवाही की जायेगी साथ ही यह भी जानकारी दी जाये कि बकायादार जिनका संपत्तिकर व अन्य देय कर की राशि 20 हजार रूपये वार्षिक से अधिक है उन पर 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक 3 प्रतिशतए 1 फरवरी से 28 फरवरी तक 6 प्रतिशत तथा 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक 9 प्रतिशत की दर से अधिभार अधिरोपित किया जायेगा।