मप्र राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला: 30 जून तक करा लिए जाएंगे पंचायत एवं निकाय चुनाव, कलेक्टरों को दिए ये निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग ने आज की बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत 30 जून तक पंचायतों एवं निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दो हफ्ते के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाए।;

Update: 2022-05-11 08:38 GMT

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग ने आज की बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत 30 जून तक पंचायतों एवं निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दो हफ्ते के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाए। आयोग के सूत्रों के अनुसार 12 जून तक पंचायत एवं 30 जून तक नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। आयोग ने कहा कि चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।

निकाय चुनाव ज्यादा आसान

राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में बताया गया कि आज की तारीख में नगरीय निकाय चुनाव कराना ज्यादा आसान है, क्योंकि निकायों का आरक्षण और परिसीमन दोनों हो चुका है। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शेष है। निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। जून में हर हाल में चुनाव करा  लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर्स को भी निर्देश दे दिए हैं।

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