Shajapur illegal transportation : बिना रॉयल्टी हो रहा काले सोने का परिवहन, शाजापुर की सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड डंपर
खनिज विभाग की लापरवाही के कारण दिनों दिन पोलायकलां क्षेत्र में बालू रेती, काली रेती, गिट्टी-मुरम, का अवैध रूप से बिना रायल्टी परिवहन कार्य जोरों पर है।;
रिपोर्ट मुकेश शर्मा
शाजापुर। खनिज विभाग की लापरवाही के कारण दिनों दिन पोलायकलां क्षेत्र में बालू रेती, काली रेती, गिट्टी-मुरम, का अवैध रूप से बिना रायल्टी परिवहन कार्य जोरों पर है। यहां सुबह से लेकर शाम तक आष्टा से पोलायकलां, व सालिया से लालापुरा मार्ग पर सैकड़ों टैक्टर व डंपर बिना रायल्टी बालूरेती, कालीरेती, गिट्टी, मुरम ले जाते देखे जा सकते हैं। परंतु खनिज विभाग द्वारा इक्का-दुक्का कार्रवाई करके अपनी खानापूर्ति की जाती रही है। इससे कहीं न कहीं अवैध रूप से खनन माफिया व ठेकेदारों के होंसले बुलंद हैं।
अगर क्षेत्र में देखा जाए तो सालिया, लालपुरा, शंभूपुरा, बिनाया, बाकाखेडी, अवंतीपुर बड़ोदिया, सहित नेवज नदी पर काली रेत का अवैध कारोबार देखने को मिल जायेगा। यह काले सोने का व्यापार इस क्षेत्र में बडे पैमाने पर फल-फूल रहा है। इलाके में जगह-जगह काली रेती के बड़े-बड़े स्टॉक पड़े हुए हैं, लेकिन पोलायकलां क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। आज सुबह खनिज विभाग द्वारा इक्का-दुक्का कार्रवाई करना सवालिया निशान पैदा करता है। खनिज विभाग की इंस्पेक्टर कामनी गौतम व खनिज अधिकारी आरिफ़ खान द्वारा कार्रवाई करते हुए दो बिना रायल्टी के ओवरलोड बालू रेत के डंपर और एक गिट्टी का ट्रैक्टर जब्त किया है। जिसे थाना अवंतीपुर बड़ोदिया पुलिस की सुपुर्दगी में रखा गया है।
खनिज अधिकारी ने दी जानकारी
जब इस संबंध में खनिज विभाग के अधिकारी आरिफ खान व कामिनी गौतम से जानकारी ली गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि दो डंपर व एक गिट्टी का ट्रैक्टर जब्त कर थाना अवंतीपुर बड़ोदिया पुलिस की सुपुर्दगी में रखा गया है। आगे कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। जब इस संबंध में खनिज अधिकारी से पूछा गया की आपके द्वारा क्षेत्र में जगह-जगह रेती के स्टॉक पड़े हैं उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? तो उन्होंने कह दिया कि आप हमें बताए हम कार्यवाही करेंगे। इससे यहा साफ़ जाहिर होता है कि खनिज अधिकारी अपनी ड्यूटी के प्रति कितने सजग हैं। अब सोचने वाली बात यहा है कि पकड़े गए इन डंपरों को ओवरलोडिंग के तहत जुर्माना लगाया जाएगा या फिर बिना रायल्टी के ओवरलोड का प्रकरण दर्ज कर राशी वसूल की जायेगी।