निकाय- पंचायत चुनाव: कालेज के गैर राजनीतिक छात्रों को कैम्पस एंबेसडर बना सकेंगे कलेक्टर, आयोग ने दिए ये निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 के लिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने, मतदान की अपील तथा आयोग द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी देने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करें। मतदाताओं को प्रेरित, जागरूक करने के लिए स्थानीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से कुछ विद्यार्थियों को, जो कि नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, को कैंपस एम्बेसडर (Campus Ambassador) नियुक्त किया जाए।;

Update: 2022-05-30 11:06 GMT

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 के लिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने, मतदान की अपील तथा आयोग द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी देने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करें। मतदाताओं को प्रेरित, जागरूक करने के लिए स्थानीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से कुछ विद्यार्थियों को, जो कि नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, को कैंपस एम्बेसडर (Campus Ambassador) नियुक्त किया जाए।

चयन करने वक्त रखें यह ध्यान

कैंपस एम्बेसडर का चयन जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से उनकी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं गैर राजनैतिक छवि को चिन्हित कर किया जाए। कैंपस एम्बेसडर का चयन महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के प्राचार्य, उप कुलपतिकी ओर से प्रदान की गई सूची के आधार पर किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर एनसीसी, एनएसएस के सहयोग से भी नियुक्ति कर सकते हैं। कैंपस एम्बेसडर का चयन केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए किया जाएगा। सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालयों में 2 केम्पस एम्बेसडर (एक छात्र एवं एक छात्रा) का चयन किया जाएगा। कैंपस एम्बेसडर की सम्बद्धता किसी भी राजनैतिक दल या उनकी संलग्नता किसी राजनैतिक गतिविधि में नहीं होनी चाहिए। कैंपस एम्बेसडर के परिवार का संबंध किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक गतिविधि से नहीं होना चाहिए।

कैसे हों कैंपस एंबेसडर

कैंपस एम्बेसडर दायित्वपूर्ण व्यवहार करें एवं किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त न हों। इस संबंध में संस्था प्रमुख कैंपस एम्बेसडर से एक घोषणा-पत्र प्राप्त करेंगे। कैंपस एम्बेसडर के विरुद्ध आचरण एवं व्यवहार संबंधी किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संस्था प्रमुख तत्काल जांच कर उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। प्रत्येक कैंपस एम्बेसडर का पुलिस सत्यापन जिला प्रशासन की ओर से किया जाना अनिवार्य होगा।

भूमिका एवं कर्तव्य

कैंपस एम्बेसडर मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया तिथियों तथा आयोग की ओर से किए गए विभिन्न नवाचारों आदि की जानकारी देंगे। स्कॉउट-गाईड, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) एवं अशासकीय संगठनों (NGO) के साथ समन्वय कर मतदाता जागरूकता में उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE) की गतिविधियों के संचालन के लिये सक्रिय सदस्यों का एक दल बनाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। कैंपस एम्बेसडर का जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय जरूरी होगा। 

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