Breaking : शराब पर सख्ती, 21 साल से कम उम्र वाले दुकान पर दिखे तो होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने ऐसा सख्त आदेश जारी किया है, कि सिर्फ नाबालिग खरीदार नहीं, बेचने वाले पर भी कार्रवाई होगी। उस परिसर में मदमस्त होकर गाते-बजाते, नाचते-झूमते भी पाए गए तो मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। पढ़िए पूरी खबर-;
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन ने शराब को लेकर कुछ सख्तियां दिखाई हैं। आज एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार, अब 21 साल के कम उम्र के लोग शराब दुकान के आसपास अगर नजर भी आए तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, नाबालिग को शराब बेचने वालों पर भी कार्रवाई के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। ध्यान से पढ़िए पूरा आदेश-
इंदौर ज़िले में नशे के ख़िलाफ़ ठोस कार्यवाई हो रही है। अब यदि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शराब दुकान में दिखे तो यह ग़ैरक़ानूनी होगा। बेचने और ख़रीदने वाले दोनों पर क़ानूनी कार्यवाही होगी। @minlaw5 @jdjsindore pic.twitter.com/IltlKFL6db
— Collector Indore (@IndoreCollector) December 28, 2020