Free movie ticket : पसंदीदा मूवी के टिकट फ्री में पाने का मौका, बताना होंगे 18 साल के युवा और मृतकों के नाम
जिला निर्वाचन कार्यालय अब 1 अक्टूबर 2023 को अठारह साल पूरा करने वाले युवा के नाम जोड़ने और मृतकों के नाम वोटर लिस्ट काटने के लिए जानकारी देने वाले को अपनी पसंदीदा मूवी के दो टिकट फ्री दिए जाएंगे।;
भोपाल। जिला निर्वाचन कार्यालय अब 1 अक्टूबर 2023 को अठारह साल पूरा करने वाले युवा के नाम जोड़ने और मृतकों के नाम वोटर लिस्ट काटने के लिए जानकारी देने वाले को अपनी पसंदीदा मूवी के दो टिकट फ्री दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय ने वोटर्स को जागरूक करने के लिए नई पहल शुरू की है। ऐसे युवा और मृतकों के नाम की जानकारी वॉट्सएप नंबर 9926390491 पर दी जा सकती है। जानकारी की जांच की जाएगी। सही होने पर मूवी के टिकट दिए जाएंगे।
राजधानी में मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रम हो रहे हैं। युवाओं को वोटिंग के लिए अवेयर करने पर भी फोकस किया जा रहा है। इसी तरह अपने बूथ की जानकारी देने पर 50 आकर्षक उपहार भी जिला प्रशासन देगा। सहायक नोडल अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान में शामिल होने के लिए बारकोड स्कैन करना होगा। एक अक्टूबर तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मताधिकार दिए जाने और मतदाताओं के नाम जोड़ने व काटने की कार्यवाही की जा सकेगी। दावे आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा।
आगामी विधानसभा चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका में रहने वाले एसडीएम और तहसीलदार को चुनाव आयोग की परीक्षा पास करना होगी। जिसके लिए 15 सितंबर को परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 500 से अधिक अधिकारियों को परीक्षा देना होगी और उन्हें आयोग द्वारा तय न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने होंगे। प्रदेश में 3 साल से अधिक समय से पदस्थ अफसरों की नवीन पदस्थापना के बाद चुनाव आयोग ने चुनावी व्यवस्था में कसावट की तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची का काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने सब डिवीजन में एसडीएम की भूमिका निभा रहे सभी राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों और तहसीलों में पदस्थ तहसीलदारों की परीक्षा लेने का फैसला किया है। चुनाव के दौरान ये अधिकारी विधानसभा स्तर पर रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर की भूमिका में रहेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दावा-आपत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दावा-आपत्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहले अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। प्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हुई थी।
11 सितंबर तक प्रत्येक कार्य दिवस में बीएलओ मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे
मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण -2023 के तहत 11 सितंबर तक दावा-आपत्ति के आवेदन लिए जाएंगे। प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में प्रदेश के सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों को प्राप्त करेंगे।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
सीईओ राजन ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वे ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, इसके लिए नागरिकों को voters.eci.gov.in अथवा Voter Helpline APP के माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही जो नागरिक एक अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।
22 लाख 95 हजार 554 आवेदन हुए प्राप्त
प्रदेश में 2 अगस्त से शुरू हुए मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अब तक 22 लाख 95 हजार 554 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के 12 लाख 8 हजार 515 आवेदन, फॉर्म-7 के 3 लाख 15 हजार 163 और फॉर्म-8 के 7 लाख 71 हजार 876 आवेदन प्राप्त हुए हैं।