'किल कोरोना मिशन 2.0' के लिए चार मंत्रियों को बनी कमेटी, गृह विभाग बना नोडल विभाग

किल कोरोना अभियान पार्ट एक में दिए गए लक्ष्यों में से 97 फीसदी सर्वे कार्य हुआ पूरा। पढ़िए पूरी खबर-;

Update: 2020-08-01 15:29 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश में किल कोरोना अभियान-2 शनिवार से शुरू हो गया। यह 14 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान पर निगरानी के लिए सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी अभियान पर सतत नजर रखने के साथ ही मॉनिटरिंग करेगी। इस कमेटी में गृह मंत्री नरेात्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी को शामिल किया गया है। राज्य स्तर पर गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया है।

अभियान-2 की निगरानी एवं समन्वय के लिए गृह विभाग ने तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। अभियान में संचालित गतिविधियों में गृह विभाग के साथ-साथ नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग भी कार्रवाई करेगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार किल कोरोना अभियान पार्ट एक में दिए गए लक्ष्यों में से 97 फीसदी सर्वे कार्य पूरा हो गया है। बाकी बचा सर्वे कार्य 20 जुलाई तक शत-प्रतिशत निबटा दिया गया। सर्वे के दौरान एक लाख 17 हजार 626 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 2038 पॉजिटिव पाए गए थे। इस अनुसार यह पॉजिटिविटी दर 1.73 फीसदी रही है।

कलेक्टरों को लिखे गए पत्र

अपर मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर एक से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान-2 चलाने की जानकारी दी। कलेक्टरों को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि शासन के निर्देश अनुसार अभियान के थीम पर कार्य करें। अभियान की थीम संकल्प की चेन जोड़ो-संक्रमण की चेन तोड़ो है। इसके साथ ही एक मास्क-अनेक जिंदगी' और 'रोको-टोको' की कार्रवाई भी सतत रूप से जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि 3 अगस्त के बाद आर्थिक गतिविधियों के संचालन की जरूरत को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर से किसी भी तरह के लॉकडाउन का आदेश बिना गृह विभाग की पूर्व अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा। इसका कड़ाई से पालन किया जाए।

भीड़ से बचने सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

किल कोरोना अभियान में संक्रमण रोकने के लिए मास्क, फेस कवर पहनने की अनिवार्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन तथा भीड़-भाड़ से बचने के लिए सतत रूप से जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

जनप्रतिनिधि नहीं कर पाएंगे कार्यक्रम

किल कोरोना अभियान-2 के तहत जन-प्रतिनिधियों के सार्वजनिक दौरा कार्यक्रम नहीं होंगे। क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों के शिलान्यास, भूमि-पूजन एवं लोकार्पण आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। शिलान्यास, भूमि-पूजन, लोकार्पण आदि कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकते हैं। इस अवधि में सभी प्रकार की राजनैतिक रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जन-प्रतिनिधि गण अपने क्षेत्र में ऑनलाइन वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर सकते हैं।

जनप्रतिनिधि आम जनता की समस्याएं सुन सकेंगे

जन-प्रतिनिधि अपने कार्यालय या निवास पर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याएं, शिकायतें सुन सकते हैं, किन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्र न हों। मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके विरुद्ध जुर्माने तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। 

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