कंप्यूटर बाबा को सभी मामलों में मिली जमानत, शाम तक हो सकते हैं रिहा

बाबा को पूर्व में धारा 151 और जातिसूचक शब्द कहे जाने के मामले में भी जमानत मिल चुकी है। पढ़िए पूरी खबर-;

Update: 2020-11-19 10:39 GMT

इंदौर। गुरुवार का दिन कंप्यूटर बाबा के लिए राहत भरा रहा। कंप्यूटर बाबा की सभी केसों में जमानत मिल गई है। गांधीनगर थाने के मामले में भी 10000 की जमानत हुई है। कंप्यूटर बाबा को सभी मामलों में कोर्ट से रिहाई मिली है। संभवत: देर शाम केंद्रीय जेल से रिहा हो सकते हैं।

बुधवार को एरोड्रम थाने में दर्ज मामले में जमानत मिलने के बाद गांधी नगर पुलिस द्वारा एक केस दर्ज करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने कोर्ट से बाबा का रिमांड मांगा था। बाबा को पूर्व में धारा 151 और जातिसूचक शब्द कहे जाने के मामले में भी जमानत मिल चुकी है।

कम्प्यूटर बाबा पर गांधी नगर पुलिस ने 2 माह पुरानी शिकायत को आधार बनाकर एक और केस दर्ज किया। गांधी नगर टीआई अनिल सिंह चौहान ने बताया कि दो माह पूर्व सुभाष पिता बाबूलाल दयाल निवासी नगीन नगर ने बाबा के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, मारपीट व धक्का-मुक्की किए जाने की शिकायत की थी। उसने बताया कि गोम्मट गिरी पर जैन तीर्थ का गेट बनाने की बात पर बाबा ने उसे धमकाया था। फिर धक्का-मुक्की कर जान से मारने का बोलकर उसे मारने के लिए दौड़े थे। मामले में बाबा के खिलाफ मारपीट और धमकाने की धारा में केस दर्ज किया गया है।

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