निम्नदाब वाले उपभोक्ताओं को अब आनलाइन बिल भरने पर दो दो बार नहीं मिलेगी छूट, मैदानी अफसरों को जारी हुए ये निर्देश

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार अब निम्नदाब घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करने पर पहले से और अधिक छूट दी जा रही है। इस संबंध में कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के मैदानी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। अब उन्हें और अधिक छूट नहीं दी जाएगी।;

Update: 2022-04-30 07:25 GMT

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार अब निम्नदाब घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करने पर पहले से और अधिक छूट दी जा रही है। इस संबंध में कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के मैदानी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। अब उन्हें और अधिक छूट नहीं दी जाएगी।

अधिकमत छूट के लिए सीमा बंधन नहीं

कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि पूर्व में मार्च तक निम्नदाब घरेलू कनेक्शनों के बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान पर बिल राशि की 0.5 प्रतिशत छूट निर्धारित थी एवं उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान पर न्यूनतम 5 रुपए से अधिकतम 20 रुपए तक छूट दी जाती थी। अब अप्रैल से जारी नये निर्देशों के अनुसार कंपनी निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट मिलेगी एवं अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। नए निर्देशों के तहत अब 4 हजार रुपए से ज्यादा का कैशलेस बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में ज्यादा छूट मिल सकेगी। 5 हजार के कैशलेस बिल भुगतान पर 25 रुपए, 50 हजार रुपए के भुगतान पर 250 रुपए एवं एक लाख के एलटी बिजली बिल कैशलेस भुगतान पर 500 रुपए की छूट मिल सकेगी। कंपनी उच्चदाब उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर पहले ही 100 रुपए से 1000 रुपए तक की छूट दे रही है।


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