भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, मतदान की गोपनीयता भंग करने पर कार्रवाई
ईव्हीएम में वोट डालते समय का फोटो सोशल मीडिया में वायरल किया था। पढ़िए पूरी खबर-;
अनूपपुर। सोशल मीडिया में मत की गोपनीयता भंग करने पर भाजपा और कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। मत की गोपनीयता भंग करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 94 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
विधानसभा उपनिर्वाचन में सोशल मीडिया पर मत की गोपनीयता भंग करने पर सुभाष मिश्रा एवं राहुल दुबे पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध की कार्यवाही की जा रही है, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान की गोपनीयता भंग करना गम्भीर अपराध है ऐसा करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ईव्हीएम में वोट डालते समय का फोटो सोशल मीडिया में वायरल किया था। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल दुबे और भाजपा कार्यकर्ता सुभाष मिश्रा ने अपने अपने फेसबुक अकाउंट में अपने अपने पार्टी को वोट डालते और मतदान की अपील करते हुए चुनाव की गोपनीयता को भंग किया था।