MP News: भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुनवाई आज, 39 साल बाद भी पीड़ितों को न्याय का इंतजार
कोर्ट में भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एंड एक्शन और CBI डाउ केमिकल अमरीका के दायित्व के संबंध में तर्क पेश करेंगे। बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी मामले में गैस पीड़ितों ने ये याचिका लगाई है। गौरतलब है कि गैस हादसे के 39 वर्ष बाद विश्व की सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के लिए जिम्मेदार एक भी विदेशी अभियुक्त और विदेशी कंपनी को आज तक सजा नहीं हुई है।;
Bhopal News: भोपाल। 3 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी में बसे लोग जो आज जिंदा हैं। वो कभी उस काली और मनहूस रात को नहीं भूल पाएंगे, 3 दिसंबर की ऐसी रात जब भोपाल की सड़कों पर मौत नाच रही थी। उस हादसे को हुए आज तकरीबन 39 साल हो गए हैं। यूनियन कार्बाइड गैस हादसे मामले में आज भोपाल जिला न्यायालय में सुनवाई होनी है। भोपाल जिला अदालत के विधान महेश्वरी की कोर्ट में यूनियन कार्बाइड के मालिक डाव केमिकल की पेशी होगी।
गैस पीड़ितों ने दायर की याचिका
कोर्ट में भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एंड एक्शन और CBI डाउ केमिकल अमरीका के दायित्व के संबंध में तर्क पेश करेंगे। बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी मामले में गैस पीड़ितों ने ये याचिका लगाई है। गौरतलब है कि गैस हादसे के 39 वर्ष बाद विश्व की सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के लिए जिम्मेदार एक भी विदेशी अभियुक्त और विदेशी कंपनी को आज तक सजा नहीं हुई है।
भोपाल के लिए काला दिन था 3 दिसंबर
भोपाल गैस त्रासदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मानी जाती है, इसके बाद भी डाउ केमिकल कंपनी आरोपी होने के बाद उसके प्रतिनिधि भोपाल जिला अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। जबकि कंपनी की यूनियन कार्बाइड में 100 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी।