MP NEWS: IAS जोशी की मौत के दो साल बाद आईटीएटी ने आय से अधिक संपत्ति मामले को किया खारिज
इसे आईटी विभाग के खिलाफ एक पक्षीय आदेश का दुर्लभ उदाहरण बताया जा रहा है। वहीं, आईटीएटी ने आईटी विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई में अनुपस्थिति पर भी चिंता जताई। आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी टीनू जोशी के भोपाल स्थिति आवास पर आईटी विभाग;
MP NEWS: भोपाल। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी और तत्कालीन अरविंद जोशी के खिलाफ आयकर विभाग के आय से अधिक संपत्ति केस को खारिज कर दिया है। यह निर्णय उनकी मौत के दो साल बाद आया है। आईटीएटी ने आईटी आयुक्त के द्वारा कार्रवाई में मांगे गए स्थगनों पर भी नाराजगी व्यक्त की।
इसे आईटी विभाग के खिलाफ एक पक्षीय आदेश का दुर्लभ उदाहरण बताया जा रहा है। वहीं, आईटीएटी ने आईटी विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई में अनुपस्थिति पर भी चिंता जताई। आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी टीनू जोशी के भोपाल स्थिति आवास पर आईटी विभाग ने फरवरी 2010 में छापा मारा था। यहां से आईटी विभाग को बेहिसाब संपत्ति मिली थी।
सरकार ने दोनों आईएएस को किया था निलंबित
इस मामले में सरकार ने दोनों आईएएस अधिकारी को निलंबित कर उसकी जांच पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच से कराने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में अरविंद जोशी की अनिवासी भारतीय बहनों को भी आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा अन्य लोग भी आरोपी बनाएं गए थे।