MP : बस ऑपरेटर्स ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, कहा- 'सड़कों का उपयोग नहीं तो रोड टैक्स भी नहीं'
दायर की गई याचिका में टैक्स में छूट ना देने के प्रदेश सरकार के फैसले को दी गई चुनौती। पढ़िए पूरी खबर-;
जबलपुर। राज्य सरकार के टैक्स में छूट ना देने को लेकर प्रदेश भर के बस ऑपरेटर्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बस ऑपरेटर्स द्वारा दायर की गई याचिका में टैक्स में छूट ना देने के प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
याचिका में दलील दी गई ही कि- अगर बसें सड़क का उपयोग नहीं कर रही तो रोड टैक्स नहीं लिया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
इसके साथ ही बस ऑपरेटर्स टैक्स माफी, डीजल के दाम बढ़ने से 60 फीसद किराया बढ़ोतरी, चालक-परिचालक, हेल्परों को कोरोना योद्धा मानकर सरकार से बीमा कराने की मांग को लेकर आगे की रणनीति बना रहे हैं।
वहीं सोमवार से सावन माह शुरू हो जा रहा है, इसलिए अब मंगलवार दोपहर 2 बजे इंदौर में खंडवा रोड पर एक रेस्टोरेंट में बैठक रखी गई है।
बता दें शुक्रवार को गृह विभाग ने सामान्य रूप से प्रदेश के जिलों में बस संचालन का आदेश जारी किया था। टैक्स माफी, किराया बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों पर अड़े बस संचालकों ने शनिवार से बसों का संचालन नहीं किया। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में बसों के पहिए थमे रहे। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) सहित निजी बस संचालकों की भी बसें नहीं चलीं।