MP Election 2023 : MP कलेक्टरों का बढ़ा पावर, अब गुंडे बदमाशों को भेज सकेंगे जेल

मध्यप्रदेश में अब गुंड़े बदमाशों पर शामत आने वाली है, अब उनकी खैर नहीं है। क्योंकि गृह विभाग ने प्रदेश के कलेक्टरों का पावर बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब वह भी दंगा फसाद करने वाले और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज सकते है।;

Update: 2023-09-12 07:01 GMT

MP Election 2023 : मध्यप्रदेश में अब गुंड़े बदमाशों पर शामत आने वाली है, अब उनकी खैर नहीं है। क्योंकि गृह विभाग ने प्रदेश के कलेक्टरों का पावर बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब वह भी दंगा फसाद करने वाले और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज सकते है। जारी आदेश में कहा है कि प्रदेश के सभी कलेक्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक अपने अपने जिलों में अशांति फैलाने वाले, माहौल खराब करने वालों को वह जेल भेजने की सख्त कार्रवाई कर सकते है, उनपर एनएसए एक्ट लगा सकते है।

दरअसल, गृह विभाग ने यह कदम प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उठाया है। चुनाव आयोग भी पहले ही निर्देश दे चुका है कि चुनावों में अपराधियों और अपराधों में शामिल बदमाशें के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि चुनावों के दौरान अशांति और दंगे की स्थिति नहीं बने। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद गृह विभाग ने कलेक्टरों का पावर बढ़ाकर आदेश जारी किया है।

गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि पुलिस की तरह कलेक्टर अपने अपने जिलों के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। बीते दिनों कोर्ट ने भी पुलिस को आदेश दिया था की वह आरोपियों को गिरफ्तार करें, लेकिन पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर पाई हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के आदेश के बाद पुलिस की मुश्किले खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिया है कि चुनाव से पहले गुंड़, बदमाशों और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि विधानसभा के चुनाव शांति के साथ संपन्न हो सके। अब ऐसे में चुनाव आयोग के आदेश के पुलिस कोई सख्त कदम नहीं उठाती है तो पुलिस पर गाज गिर सकती है। 

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