MP COURT : सुंदरम गुप्ता हत्याकांड में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास, सात वर्ष बाद कोर्ट का निर्णय

MP COURT : जबलपुर। सात वर्ष पहले हुए सुंदरम गुप्ता हत्याकांड के सभी आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दिनाँक 31मई 2016 की सुबह सात बजे लवकुशनगर के व्यस्ततम रहुनियां तिराहे में सुंदरम गुप्ता और उसके बड़े भाई सत्यम गुप्ता के ऊपर ग्यारह युवकों ने लोहे की रॉड, हॉकी, लाठी,और बेसबॉल के डंडे से हमला कर मारपीट की गई।;

Update: 2023-08-22 14:37 GMT

MP COURT : जबलपुर। सात वर्ष पहले हुए सुंदरम गुप्ता हत्याकांड (Sundarm Gupta Murder Case) के सभी आरोपियों (Accused) को कोर्ट (Court) ने आजीवन कारावास (Jail) की सजा (Design) सुनाई है। दिनाँक 31मई 2016 की सुबह सात बजे लवकुशनगर के व्यस्ततम रहुनियां तिराहे में सुंदरम गुप्ता और उसके बड़े भाई सत्यम गुप्ता के ऊपर ग्यारह युवकों ने लोहे की रॉड, हॉकी, लाठी,और बेसबॉल के डंडे से हमला कर मारपीट की गई।

इस हत्याकांड में दोनों भाइयों को गम्भीर हालत में इलाज के लिए लाया गया। जिसमे सुंदरम गुप्ता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।सत्यम गुप्ता गम्भीर रूप से घायल हो गया था। घटना की रिपोर्ट लवकुशनगर थाने में की गई थी। जिस पर आरोपियों पर विभिन्न धाराओं पर पंजीबद्ध किया गया था।

आरोपी ब्रजगोपाल राजपूत अभी फरार

लगभग सात वर्ष पुराने इस प्रकरण को अपर सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नीरज कुमार शर्मा द्वारा निर्णय पारित कर सभी आरोपी गणों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 में आजीवन कारावास और दो हजार का जुर्माना, 307/149 में पांच वर्ष का कारावास और एक हजार का जुर्माना, 327/149 में एक वर्ष का कारावास और पांच सौ रुपए का जुर्माना, साथ ही धारा 148 में तीन वर्ष का कारावास और पांच सौ रुपए का जुर्माना की सजा सभी आरोपी गणों को दी गई। चूंकि आरोपी ब्रजगोपाल राजपूत अभी फरार है इस कारण उसका विचारण तय नहीं किया गया।

पुलिस की विवेचना में पाया गया कि घटना से तीन दिन पहले मोटरसाइकिल टक्कर लगने से बढ़े विवाद के चलते यह जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने नरेश दीक्षित, नरेन्द्र यादव, तेजराम उर्फ तिज्जू कुशवाहा, चन्द्र शेखर राजपूत , रेहान खान उर्फ लाल बाबू, धर्मेंद्र रावत , अनिमेष त्रिपाठी उर्फ बम्फर गुरु, करण उर्फ करुणेंद्र नागर, प्रतिपाल उर्फ पित्तू दीक्षित, जगमोहन उर्फ जग्गू उर्फ चिन्जू श्रीवास को आरोपी बनाया गया।


Tags:    

Similar News