MP HIGHCOURT : कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस, पूछा- स्कूल खोलने का कारण

MP HIGHCOURT : जबलपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा सीएम राइज स्कूल खोलने के मामले में इसके विरूद्ध में लगाई गई जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है।;

Update: 2023-12-01 06:07 GMT

MP HIGHCOURT : जबलपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार (State Government) द्वारा सीएम राइज स्कूल (CM Raise School) खोलने (Open) के मामले (Case) में इसके विरूद्ध में लगाई गई जनहित याचिका (Petition) को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अब इस मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस भेज कर सवाल भी किया है।

जबलपुर हाईकोर्ट में मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने प्रदेश सरकार से सीएम राइज स्कूलों के खोले जाने के विषय पर सवाल किया है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज कर संबंधित सवाल पूछे हैं।

दलील 

कोर्ट में दायर की गई याचिका में यह सवाल किया गया है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त स्कूलों के होने के बावजूद भी सीएम राइज स्कूलों को खोले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी है। याचिका कर्ता की दलीलों पर ध्यानाकर्षित करते हुए कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस भेज दिया है।

याचिकाकर्ता मधुसूदन ने कोर्ट के माध्यम से इस संबंध में सवाल किया है। याचिका में कहा गया है कि जबलपुर के पनानगर में संकुल स्तर के सीएम राइज स्कूलों के लिए 5 एकड़ की जगह 7 एकड़ जमीन आवंटन कर दी है। जबकि इस क्षेत्र में पूर्व से ही कई स्कूल संचालित हैं। इस क्षेत्र में स्कूल के निर्माण को लेकर भी याचिकाकर्ता के द्वारा दलीलें दी गई हैं। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब प्रदेश सरकार को नोटिस भेज कर मामले की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण सहित कलेक्टर जबलपुर को भी नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है। 

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