MP NEWS : आरक्षक भर्ती परीक्षा के आरोपियों को सजा, जुर्माने के साथ कारावास
MP NEWS : ग्वालियर। मध्य प्रदेश में आयोजित हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 2 युवकों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन आरोपियों पर जुर्माने की कार्रवाई की है।;
MP NEWS : ग्वालियर। मध्य प्रदेश में आयोजित हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा (Constable Exam) में धांधली के मामले (Case) में सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने 2 युवकों (Accused) को सजा (Punishment) सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन आरोपियों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
मिल रही जानकारी के अनुसार मुरैना के सोमेश सिंह तोमर और हमीरपुर उत्तर प्रदेश के मनोज पाठक को सजा सुनाई गई है। इसी मामले में पोरसा का रहने वाला एक आरोपी उमेश सिंह तोमर है फिलहाल फरार चल रहा है।
भिंड देहात का मामला
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4 साल की सजा सुनाते हुए कुल 26 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। भिंड की देहात पुलिस ने मामल को दर्ज किया था। वर्ष 2012 आरक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा यह प्रकरण है जिस पर कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाया है।
बता दें कि वर्ष 2012 में आयोजित हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़े गए आरोपियों पर कोर्ट के निर्णय लगातार आ रहे हैं। इससे पूर्व भी सीबीआई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को सजा सुनाई है। प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज प्रकरण पर कोर्ट में लगातार सुनावाई हो रही है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को लंबे समय बाद सजा सुनाई जा रही है।