MP Patwari Recruitment: ओबीसी आरक्षण मामले मे प्रदेश शासन ने HC में जबाब किया प्रस्तुत , नियुक्त किया गया जाँच अधिकारी
आज मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 आरक्षण दिए जाने के मामले में मामले में HC में सुनवाई हुई है जिसमे प्रदेश शासन ने HC में जबाब प्रस्तुत किया है ।;
जबलपुर । हाईकोर्ट (High Court) ने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 आरक्षण दिए जाने के मामले में चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 11 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दी थी । 7 अगस्त को प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ ने निर्देश देते हुए कहा था कि कि ओबीसी को 27 नहीं सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी में जारी किए गए पटवारी के विज्ञापन में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। अब अगली सुनवाई तक इसपर जवाब प्रस्तुत करें। ज्ञात हो कि जबलपुर निवासी शिवम शुक्ला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग को पटवारी भर्ती परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर चुनौती दी है ।,
प्रदेश शासन ने HC में जबाब प्रस्तुत किया
आज मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 आरक्षण दिए जाने के मामले में मामले में HC में सुनवाई हुई है जिसमे प्रदेश शासन ने HC में जबाब प्रस्तुत किया है । जिसके बाद भर्ती मे हुई अनिमित्तओ की जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है । अब जाँच अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट के दिए जाने के बाद ही संभव अगली प्रक्रिया- शासन होगी ।
फिल हाल ओबीसी के 27% आरक्षण के सम्वन्ध मे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश नहीं किया है । अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी ।