RTO News : आचार संहिता के कारण लगी रोक हटी, अब आरटीओ को जारी करना होंगे ट्रेड लाइसेंस

आचार संहिता की बंदिश में डीलरों को राहत मिल गई है। आचार संहिता के नाम पर बीते दिनों तक वाहन डीलरों को कारोबार करने से रोक दिया गया था।;

Update: 2023-11-08 06:08 GMT

भोपाल। आचार संहिता की बंदिश में डीलरों को राहत मिल गई है। आचार संहिता के नाम पर बीते दिनों तक वाहन डीलरों को कारोबार करने से रोक दिया गया था। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों परिवहन विभाग ने वाहन डीलरों के नए ट्रेड लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई थी। अब इसको हटा लिया गया है।

निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहेगी

इस संबंध में कुछ डीलरों द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग दिल्ली में शिकायत की थी। जिसके बाद परिवहन विभाग ने रोक हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे वाहन डीलरों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल पहले यह बताया जा रहा था कि आचार संहिता के चलते ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं किए जा सकते। नवरात्र से दशहरा और दिवाली पर वाहन की बिक्री के लिहाज से साल का सबसे बड़ा सीजन और मौका होता है। आचार संहिता के नाम पर आरटीओ के इस आदेश से कारोबार को झटका लगा था। प्रदेश में नौ अक्टूबर से आचार संहिता लागू हुई थी। जो निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहेगी।

गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है

इस दौरान नवरात्र, दशहरा, दीवाली भी निकल जाएंगे। प्रत्येक वाहन विक्रेता के लिए नियमानुसार यह जरूरी होता है कि वह कारोबार शुरू करने से पहले आरटीओ से अपना ट्रेड लाइसेंस ले। इसके बाद ही वह गाड़ियों की बिक्री कर सकता है। इसके लिए प्रक्रिया आॅनलाइन होती है और तय फीस व दस्तावेज जमा करवाकर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। हर साल तय फीस जमा कराकर लाइसेंस का नवीनीकरण करना पड़ता है। आचार संहिता के दौरान ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है।

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