BHOPAL NEWS: राजधानी में धारा 144 लागूः बिना परमिशन नहीं निकाल सकेंगे विजयी जुलूस, आदेश जारी

तगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजधानी भोपाल में कल सुबह 8 बजे विधानसभा चुनाव में प्राप्त मतों की गिनती होगी। इसी कड़ी में मतगणना को लेकर भोपाल जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इस आशय का आदेश कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने जारी किया है।;

Update: 2023-12-02 09:44 GMT

BHOPAL NEWS: भोपाल। मध्यप्रदेश में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजधानी भोपाल में कल सुबह 8 बजे विधानसभा चुनाव में प्राप्त मतों की गिनती होगी। इसी कड़ी में मतगणना को लेकर भोपाल जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इस आशय का आदेश कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने जारी किया है।



 आदेश के तहत बिना परमिशन के चुनाव परिणाम के बाद विजयी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 प्रभावशील रहेगी। 5 से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं रह पाएंगे। नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीत के बाद जुलूस निकालने के लिए विजयी उम्मीदवारो को अनुमित लेना पड़ेगी। विजयी जुलूस पर भी निगरानी रखी जाएगी।

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