GWALIOR ; MP के इस जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने इन गतिविधियों पर लगाई गई रोक, नियमों के उल्लंघन पर होगा एक्शन

ग्वालियर में धरना, जुलूस, सभा, आमसभा व प्रदर्शन पर प्रतिबंध लग चुका है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर में दो महीने के लिए धारा 144 जारी कर दिया गया है। अब शहर में किसी भी तरह के आयोजन के लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी।;

Update: 2023-10-07 15:28 GMT

ग्वालियर ; मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। राजनैतिक पार्टियों सहित चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में आ गया है। इसी के चलते अब कभी भी प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में ग्वालियर में धरना, जुलूस, सभा, आमसभा व प्रदर्शन पर प्रतिबंध लग चुका है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर में दो महीने के लिए धारा 144 जारी कर दिया गया है। अब शहर में किसी भी तरह के आयोजन के लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी।

जुलूस, सभा, आमसभा पर लगाया गया प्रतिबंध

इसके साथ ही ग्वालियर जिले की सीमा में बगैर पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, मौन जुलूस, सभा, आम सभा व धरना-प्रदर्शन आदि पर पूर्ण: पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही विभिन्न आयोजनों व चल समारोह इत्यादि में सार्वजनिक रूप से धारदार हथियार जैसे तलवार, लाठी, फरसा, बरछी एवं किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र आदि धारण करने और उनका प्रदर्शन करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील होगा और प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। इसी प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर भी किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ व आपत्तिजनक पोस्ट करना और फॉरवर्ड करना पूर्णत: प्रतिबंधित है।

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