Ratlam news; गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ कलंकित ! अश्लील वीडियो दिखाकर शिक्षक छात्राओं के साथ करता था गंदी हरकत

मानवता को शर्मशार करने वाला मामला मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आया है। जहां एक शिक्षक स्कूल में छात्रों को पढ़ने की जगह अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ छेड़छाड़ करता था।;

Update: 2023-10-28 12:27 GMT

रतलाम : गुरु शिष्या के रिश्ते को सबसे पवित्रा माना जाता है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इन दिनों शिक्षक भक्षक बन चूका है। ऐसा ही मानवता को शर्मशार करने वाला मामला मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आया है। जहां एक शिक्षक स्कूल में छात्रों को पढ़ने की जगह अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ छेड़छाड़ करता था।इस बात की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने तुरंत स्कूल में जाकर हंगामा किया और आरोपी टीचर पर बर्खाश्त करने की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने छात्रों के बयान के आधार पर आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

शिक्षक छात्रों को करता था बैड टच

बता दें कि ये हैरान करने वाला मामला रतलाम जिले के एक गांव के स्कूल का है। जहां आरोपी शिक्षक फूलसिंह भगौरा स्कूल में बच्चों को पढ़ने के बहाने अपने पास बुलाता था। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर छात्राओं को मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ छेड़छाड़ करता था। जिसकी वजह से स्कूल की कोई छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। इस दौरान दो ऐसी छात्रएं थी जिन्होंने हिम्मत कर इस बात की जानकारी अपने स्वजन को दी। जिसके बाद परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए चाइल्ड लाइन पर फोन कर सूचना दी। मामले की सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन की टीम ने एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दो छात्राओं ने काउंसलिंग के दौरान शिक्षक द्वारा उन्हें अश्लील वीडियो दिखाने, बेड टच करने, छेड़छाड़ की जानकारी दी। इसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम ने बाल संरक्षण अधिकारी टीना सिसौदिया को जानकारी देकर पूरे मामले से अवगत कराया। मामला बाल कल्याण समिति के समक्ष ले जाया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सुधीर निगम, सदस्य ममता चौहान, शंभूलाल मांगरोला, दीपक कुमार तिवारी ने तत्काल औद्योगिक क्षेत्र थाना पर पत्र भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित शिक्षक फूलसिंह भगौरा के खिलाफ भादंवि की धारा 354, 354 (क), 293, पाक्सो एक्ट की धारा 9 एफ, 10, 11 व 12 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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