Nomination Rules : प्रत्याशियों के नामांकन की यह होगी आखिरी तारीख, देखें कितनी लगेगी फीस
निर्वाचन के लिये प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 4 फॉर्म ही भर सकेंगे। इन फार्मों पर अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग फीस भी तय की गई है।;
भोपाल। राज्यों में विधानसभा चुनाव की धूम मची है। लिस्टें जारी होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब निर्वाचन आयोग ने नामांकन फार्म के भी नियम उजागर कर दिए हैं। निर्वाचन के लिये प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम 4 फॉर्म भर ही भर सकेंगे। इन फार्मों पर अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग फीस भी तय की गई है। साथ ही मतदाता पर्ची वितरण की आखरी तारीख भी तय कर दी गई है।
प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय सामान्यतः 10 हजार रुपये फीस देनी होगी जिसमें SC/ST के प्रत्याशियों लिए फीस 5 हजार रुपये होगी। साथ ही उम्मीदवार को क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी, जिससे वोटर्स के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो। नियमानुसार राजनीतिक दलों को समाचार पत्र औऱ टीवी चैनल के माध्यम से क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा प्रकाशित करानी होगी। जानकारी दी गई है कि मतदाता पर्ची का वितरण, नामंकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर के बाद और 13 नवंबर के पहले पूरा किया जाएगा। किसी भी राजनैतिक दल द्वारा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह सारी जानकारी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता के बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी गई है।