बेटी को मिला न्याय- नाबालिग के साथ अपहरण कर किया था बलात्कार, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
बूंदी जिले की एक पॉक्सो अदालत ने 2019 में 15 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में 22 वर्षीय युवक को मंगलवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाई।;
कोटा। बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाओं के लिए बदनाम हो चुके राजस्थान में हैवानों के हौंसले बुलंद हैं। यहां आए दिन रेप जैसी संगीन घटनाओं की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। वहीं रेप की घटनाओं पर कानून भी थोड़ा सख्त होता जा रहा है। इसी की मिसाल राजस्थान की कोर्ट ने एक दरिंदे को सजा देकर साबित की है। बूंदी जिले की एक पॉक्सो अदालत (Pocso court) ने 2019 में 15 वर्षीय लड़की का अपहरण (Kidnapping) कर उसके साथ बलात्कार (rape) करने के मामले में 22 वर्षीय युवक को मंगलवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Pocso) अदालत-2 के न्यायाधीश अरुण कुमार जैन ने बूंदी के गंभीरा गांव के निवासी मनीष मीणा पर 45 हजार रुपये का जुर्माना (fine) भी लगाया। कब हुई थी घटना?
नाबालिग लड़की के पिता ने कारवार थाने में 23 अप्रैल 2019 को मीणा के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया था। मेघवाल ने बताया कि करीब आठ दिनों के बाद नाबालिग को छुड़ा लिया गया और कुछ दिनों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में मीणा पर कई बार उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। इसके बाद, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) को शामिल किया और जांच शुरू की।