Rajasthan High Court पहुंचा ब्लैक फंगस का मामला, याचिका में की गई मरीजों को मुआवजा देने की मांग

ब्लैक फंगस का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख सचिवों को नोटिस भेजा 28 जून तक जवाब मांगा है।;

Update: 2021-05-25 11:51 GMT

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस का प्रकोप कुछ थमा ही था कि अब राज्य पर ब्लैक फंगस (Black Fungus) का साया गहराता जा रहा है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालत यह है कि ब्लैक फंगस का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख सचिवों को नोटिस भेजा 28 जून तक जवाब मांगा है।

इन्होंने दाखिल की याचिका

राजस्थान हाई कोर्ट में वकील सिद्धार्थ जैन ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में यह भी जिक्र किया गया है कि राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। याचिकाकर्ता ने राज्य में ब्लैक फंगस को लेकर तैयारियों पर सवाल पूछा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ब्लैक फंगस संक्रमण में इलाज के लिए इस्तेमाल में आने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है।

पांच लाख रुपये मुआवजा देने की मांग

उन्होंने यह भी कहा कि ब्लैक फंगस के चलते लोगों के अंग खराब हो रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसे मरीजों के लिए क्या मुआवजा तय किया है। उन्होंने राज्य सरकार से ब्लैक फंग्स मरीजों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि हाल ही में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोविड और ब्लैक फंगस से संबंधित विभिन्न जांच की दरें निर्धारित करने का फैसला लिया।

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