राजस्थान में 10 महीने बाद आज से खुले सिनेमा हॉल और मनोरंजन पार्क, इन कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करने पर मिलेगी एंट्री

करीब 10 महीने बाद आज से सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क खोले गए। राज्य सरकार ने 1 फरवरी को कोरोना गाइडलाइन जारी कर 50 फीसदी क्षमता के साथ इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान की थी।;

Update: 2021-02-08 07:46 GMT

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस का प्रकोप कुछ कम हो गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति में सुधार है। ऐसे में आम लोगों समेत प्रदेश सरकार की परेशानियां कुछ कम जरूर हुई हैं। वहीं कोरोना पर नियंत्रण लगने के साथ ही सरकार ने लोगों को राहत देते हुए बंद पड़ी चीजों को खोलने का निर्णय लिया था, जिसके तहत करीब 10 महीने बाद आज से सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क (Cinema halls, theaters, multiplexes and amusement parks) खोले गए। राज्य सरकार ने 1 फरवरी को कोरोना गाइडलाइन जारी कर 50 फीसदी क्षमता के साथ इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान की थी। सिनेमा हॉल संचालकों को केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी (SOP) के अधीन इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

वहीं आज से प्रदेश में सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 की संख्या तक लोग शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ने 1 फरवरी को कोरोना गाइडलाइन जारी कर यह छूट प्रदान की थी। हालांकि अंत्येष्टि में अभी भी 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं। सामाजिक और अन्य आयोजनों के लिए संबंधित अधिकारियों को पूर्व में सूचना देनी होगी।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • सिनेमा हॉल संचालक अपनी क्षमता की अधिकतम 50 फीसदी संख्या तक ही दर्शकों को प्रवेश दे सकेंगे।
  • संचालकों को सिनेमा हॉल को नियमित रूप से सेनिटाइज करवाना होगा।
  • दर्शकों के लिए सेनिटाइजेशन की निशुल्क व्यवस्था करनी होगी।
  • दर्शकों के हाथों की सफाई और सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने के पूरे प्रयास करने होंगे।
  • मास्क पहना और 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है।
  • सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर शराब, पान ,गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन निषेध रहेगा।
  • इसके साथ ही सिनेमा हॉल में खुद की पानी की बोतल लाने की सलाह दी गई है।
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