Coronavirus: राजस्थान हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को लगी फटकार, कहीं यह बड़ी बातें
कोरोना वायरस की दावा बनाने वाले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दिक्कतें दूर होती नजर नहीं आ रही है। एक याचिका के संंबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है।;
कोरोना वायरस की दावा बनाने वाले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दिक्कतें दूर होती नजर नहीं आ रही है। एक याचिका के संंबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पतंजलि, आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर, राज्य सरकार और निम्स विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना आईसीएमआर की परमिशन मिलने तक राजस्थान में पतंजलि की दिव्य कोरोना किट की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की बैंच ने यह आदेश एडवोकेट एस.के.सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।
जानकारी के अनुसार याचिका में कहा गया है कि पतंजलि की ओर से दिव्य कोरोना किट के लिए उत्तरांचल सरकार से ना इस संबंध में लाइसेंस लिया गया। ना ही आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय को भी दवा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। दवा को स्वीकृति भी नहीं मिली है। लिहाजा इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब तक आईसीएमआर दवा की बिक्री के संबंध में अनुमति नहीं देता, तब तक प्रदेश में इसकी बिक्री को रोका जाए।