महिला हेड कांस्टेबल ने RPS Officer के खिलाफ दर्ज किया बलात्कार का मामला, दोनों दो साल पहले आए थे संपर्क में
सहायक पुलिस आयुक्त अतुल साहू ने बताया कि हेड कांस्टेबल ने अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत शुक्रवार को मामला दर्ज करवाया है।;
जयपुर। राजस्थान पुलिस (Rajathan Police) की निलंबित महिला हेड कांस्टेबल (suspended female head constable) ने राजस्थान पुलिस सेवा (Rajasthan Police Service) के एक अधिकारी पर बलात्कार (Rape) का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। इस महिला हेड कांस्टेबल को कुछ दिन पहले ही उक्त अधिकारीको ब्लैकमेल (Blackmail) करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सहायक पुलिस आयुक्त अतुल साहू ने बताया कि हेड कांस्टेबल ने अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत शुक्रवार को मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि अधिकारी ने 2019 में उसके साथ बलात्कार किया। उक्त आरपीएस अधिकारी इस समय हिंडौली में वृत्ताधिकारी पद पर कार्यरत हैं।
महिला हेड कांस्टेबल को मई में किया गया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि महिला हेड कांस्टेबल को मई में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल निलंबित है। हाल ही में जमानत पर रिहा हुई महिला ने जयपुर के शास्त्री नगर थाने में आरपीएस अधिकारी श्याम सुंदर विश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि अधिकारी ने 2019 में उसके साथ बलात्कार किया। उक्त आरपीएस अधिकारी इस समय हिंडौली में वृत्ताधिकारी पद पर कार्यरत हैं।
आरपीएस अधिकारी ने दी सफाई
उल्लेखनीय है विश्नोई ने इसी थाने में महिला के खिलाफ उन्हें ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि महिला पुलिसकर्मी उनसे 5.50 लाख रुपये ऐंठ चुकी हैं और 50 लाख रुपये मांग रही है। धन नहीं देने पर वह उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाने की धमकी दे रही है। दोनों 2019 में उस समय संपर्क में आए थे जबकि RPS Officer राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा था।