पायलट गुट को हाईकोर्ट न दी राहत, 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा

राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के 19 विधायकों को राहत दी है। कोर्ट ने 24 जुलाई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बागी विधायकों पर 24 जुलाई तक कोई भी कार्यवाई नहीं करने को कहा है।;

Update: 2020-07-21 11:31 GMT

जयपुर। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के 19 विधायकों को राहत दी है। कोर्ट ने 24 जुलाई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बागी विधायकों पर 24 जुलाई तक कोई भी कार्यवाई नहीं करने को कहा है।

सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी की ओर से अयोग्यता नोटिस जारी किया गया है। दूसरी तरफ जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में सीएम गहलोत ने विधायकों से कहा कि अभी आप को कुछ दिन और यहां रहना पड़ सकता है। बता दें कि गहलोत समर्थक कांग्रेस विधायक इसी होटल में ठहरे हुए हैं।

कोर्ट में सचिन पायलट गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि शिकायत के एक ही दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट और अन्य विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किया। नियमों के अनुसार नोटिस देने के लिए समय नहीं दिया गया। इसके अलावा नोटिस जारी करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया।

इस पूरे संकट के दौरान पार्टी व्हिप के उल्लंघन के मामले में सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को थमाए गए नोटिस को लेकर कोर्ट का रुख किया गया है। वहीं इस बीच आरोप-प्रत्यारोप जोर पकड़ रहे हैं। गत सप्ताह राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाले फोन टैपिंग मामले और सोमवार को कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की ओर से सचिन पायलट पर लगाये गए 35 करोड़ की पेशकश के आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस दरम्यिान विधायक-खरीद फरोख्त प्रकरण में एसओजी और एसीबी की जांच भी तेजी से चल रही है।

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