राजस्थान में कोरोना को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी, कक्षा 1 से 9 तक रहेंगी बंद, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
राजस्थान सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर जिला यात्राएं नहीं करने के प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए।;
जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus) का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यहां स्थिति इतनी बेकाबू हो गई है कि इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की नींद तक उड़ गई है। ऐसे में सरकार ने नए दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए हैं। राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर जिला यात्राएं नहीं करने के प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए।
ये रहेगा बंद
दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षाएं इस अवधि के दौरान बंद रहेंगी, जबकि सिनेमाघर/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मंनोरंजन पार्क बंद रखे जायेंगे। वहीं, स्विमिंग पूल/जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। प्रमुख शासन सचिव (गृह) अभय कुमार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण मामलों में हो रही निरंतर वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए पांच अप्रैल से 19 अप्रैल तक की अवधि के लिये जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाकर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
बाहर से आने वालों का होगा टेस्ट
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिशा निर्देश के मुताबिक किसी क्षेत्र/अपार्टमेंट, जहां 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों को चिन्हित किया गया हो, उसे जिलाधिकारी द्वारा माइक्रो निषिद्ध जोन घोषित किया जाये। विशेष प्रयास कर टीकाकरण की संख्या को प्रतिदिन बढाने का प्रयास किया जायेगा और इसके लिये व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। दिशा निर्देशो के अनुसार घर से काम (Work From Home) को प्रोत्साहित किया जायेगा। रेस्टोरेंट में रात्रि कालीन कर्फ्यू के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा और विवाह संबंधी आयोजनों में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।