काला हिरण शिकार मामला : सलमान खान ने वर्चुअल पेशी की लगाई थी गुहार, कोर्ट ने स्वीकारी

सलमान खान ने कोर्ट में वर्चुअल उपस्थिति देने को लेकर याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट सीजे इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस मनोज गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद अब सलमान कल कोर्ट में पेश होने के लिए जोधपुर नहीं आयेंगे।;

Update: 2021-02-05 10:14 GMT

जोधपुर। काला हिरण शिकार एवं आर्म्स एक्ट केस में फिल्म अभिनेता सलमान को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इस केस में सलमान को 6 फरवरी को जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में पेश होना था। सलमान खान ने कोर्ट में वर्चुअल उपस्थिति देने को लेकर याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट सीजे इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस मनोज गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद अब सलमान कल कोर्ट में पेश होने के लिए जोधपुर नहीं आयेंगे।

17 बार ले चुके हैं हाजरी माफी

सलमान खान लगातार 17 बार हाजरी माफी ले चुके है। ऐसे में इस बार छह फरवरी को उन्हें हाजरी माफी मिलने की संभावना बहुत कम है। उन्हें हर हालत में कोर्ट में उपस्थिति देने जोधपुर आना होगा। जोधपुर आने से बचने के लिए सलमान की तरफ से अब यह याचिका दायर की गई है।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रेल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे। सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है।

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