कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान सरकार एक्शन में, निजी अस्पतालों में संक्रमितों के इलाज की नई दरें तय

निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए भारी शुल्क वसूले जाने की खबरों के बीच राजस्थान सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज की दरें फिर से तय कीं।;

Update: 2020-09-04 05:59 GMT

जयपुर। कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। यहां एक के बाद एक नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिससे कोरोना पर नियंत्रण और संक्रमितों के इलाज में कोई समस्या पैदा न हो। अब निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए भारी शुल्क वसूले जाने की खबरों के बीच राजस्थान सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज की दरें फिर से तय कीं। इसके तहत निजी अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करवाने पर प्रतिदिन कम से कम 5000 रुपये शुल्क आएगा जिसमें पीपीई किट के 1200 रुपये शामिल हैं। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की। राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की इस अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग ने 20 जून को राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार की दरें तय की थीं। लेकिन उस आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि कौन-कौन सी दवाइयां या अन्य खर्च उसमें शामिल है।

भ्रम को दूर करने के लिए तय की गई नई दरें

भ्रम को दूर करने के लिए यह नई दरें तय की गई है। विभाग के अनुसार राज्य सरकार राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आम नागरिकों के लिए राज्य के निजी चिकित्सालय में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उपचार की अधिकतम दरें तय कर रही हैं। सरकार ने जो दरें तय किए उनके अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण सामान्य इलाज के लिए नॉन एनएबीएल श्रेणी के सामान्य अस्पतालों में प्रतिदिन शुल्क 5000 रुपये रहेगा जिसमें पीपीई किट के 1200 रुपये भी शामिल हैं। वहीं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में एक दिन का उपचार शुल्क 5500 रुपये होगा जिसमें पीपीई किट के 1200 रुपए तथा प्रवेश शुल्क शामिल है। सरकार ने इस आदेश में विस्तार से बताया है कि तय शुल्कों में कौन-कौन सी दवाएं व जांचें निशुल्क उपलब्ध करवानी होंगी। सरकार ने यह दरें कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के अनुसार तीन श्रेणियों में तय की है। अस्पतालों को भी एनएबीएल से मान्यता वाले व गैर मान्यता वाले अस्पताल की दो श्रेणियों में रखा गया है। एनएबीएल से नहीं प्रमाणित अस्पतालों में इलाज की दर 5000 रुपये से 9000 रुपये तक प्रतिदिन तथा एनएबीएल से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 5500 से 9900 रुपये प्रति दिन रखी गई है। इस अधिसूचना में अस्पतालों को आगाह किया गया है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए और उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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