राजस्थान पुलिस ने कोरोना महामारी अध्यादेश के तहत अबतक 8 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माने की वसूली की

राज्स्थान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत अब तक पांच लाख 84 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर आठ करोड़ 68 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।;

Update: 2020-08-31 09:54 GMT

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्य सरकार की तमाम काेशिशें के बाद भी कोरोना पर नियंत्रण नहीं लग सका है। वहीं लॉकडाउन के अब तक राज्स्थान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत अब तक पांच लाख 84 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर आठ करोड़ 68 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर दो लाख 30 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12,236 सामाजिक दूरियां नहीं रखने पर तीन लाख 37 हजार 511 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा पृथकवास मापदण्डों का उल्लघंन करने पर तीन हजार 625 प्राथमिकी दर्ज कर अब तक सात हजार 901 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

81 हजार से अधिक वाहनों का कट चुका है चालान

उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा व मोटर वाहन अधिनियम के तहत आठ लाख 81 हजार 93 वाहनों का चालान एवं एक लाख 64 हजार 105 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 15 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 26 हजार 308 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 229 को गिरफ्तार किया गया है।

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