Rajasthan Unlock 5.0 : कांवड़ यात्रा व अन्य धार्मिक आयोजनों पर रोक, जानें नई गाइडलाइन्स में क्या खुला और क्या रहेगा बंद?

राज्य के गृह विभाग ने इस बारे में दिशा निर्देश 'त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 5.0' शुक्रवार रात जारी किए जो 17 जुलाई सुबह पांच बजे से लागू हो जाएंगे।;

Update: 2021-07-17 05:07 GMT

जयपुर। राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने सावन में कांवड़ यात्रा (kanwar yatra) व उसके बाद के महीनों में होने वाले अन्य धार्मिक आयोजनों (religious events) पर रोक लगा दी है। सरकार ने कोरोना महामारी (Corona Virus Pendamic) के मद्देनजर इन आयोजनों में भीड़ होने से संभावित संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है।

राज्य के गृह विभाग (Rajasthan home department) ने इस बारे में दिशा निर्देश 'त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 5.0' (Public Discipline Guidelines 5.0) शुक्रवार रात जारी किए जो 17 जुलाई सुबह पांच बजे से लागू हो जाएंगे। इसके तहत सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर ईद व चातुर्मास से जुड़े आयोजनों पर रोक लगाई गई है। दिशानिर्देश के अनुसार राज्य में फिलहाल सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध है। आने वाले ऐसे आयोजनों के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

सार्वजनिक व धार्मिक स्थान पर नहीं होगी ईद की नमाज

इसके तहत सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्राओं व इससे जुड़े जुलूस आदि की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह 21 जुलाई को ईद उल जुहा के दिन किसी भी सार्वजनिक व धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह जैन मुनियों द्वारा चातुर्मास पर्व के आयोजन के दौरान भी किसी सार्वजनिक व धार्मिक स्थान पर भीड़ करने या आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इसके अनुसार अन्य सभी धर्मावलंबियों के सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं राज्य में अभी स्वीमिंग पूल (Swimming Pools) खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है अभी इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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