आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं, 12 मामलों में जमानत रद्द करने की अर्जी लगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को 20 मई को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया था। अब योगी सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है कि 12 मामलों में जमानत रद्द की जानी चाहिए। जानिये कारण?;

Update: 2022-05-27 06:35 GMT

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले करीब दो साल से सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बंद आजम खान अभी जमानत पर रिहा हैं। अब योगी सरकार (Yogi Government) ने आजम खान के करीब 12 मामलों में जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई हैं। इस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को 20 मई को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया था। कथित धोखाधड़ी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। इससे पूर्व भी करीब 88 मामलों में भी आजम खान को जमानत मिल चुकी थी। सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए थे। अब आजम खान की मुश्किलें दोबारा से बढ़ गई हैं।

योगी सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है। इसमें मांग की गई है कि आजम खान पर 12 मामलों में जमानत रद्द की जाए। आरोप है कि आजम खान ने जमानत अर्जी के दस्तावेजों में हेराफेरी की और कई तथ्य छिपाए। ऐसे में आजम खान की इन 12 मामलों में जमानत रद्द होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। विस्तृत जानकारी मिलते ही यह खबर अपडेट की जाएगी। 

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