बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपी बरी, फैसला सुनाने के बाद जज सुरेंद्र कुमार यादव हुए रिटायर

बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपी को बरी कर दिया गया। विशेष अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव अपना फैसला सुनाने के बाद अपने पद से रिटायर हो गए हैं।;

Update: 2020-09-30 08:33 GMT

बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपी को बरी कर दिया। विशेष अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 28 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाने के बाद अपने पद से रिटायर हो गए हैं।

बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने के बाद फैजाबाद में दो मामले दर्ज हुए थे। एक कार सेवकों के खिलाफ और दूसरी संघ परिवार के कार्यकर्ताओं समेत आडवाणी, जोशी, तत्कालीन शिवसेना नेता बाल ठाकरे, उमा भारती समेत 32 लोगों के खिलाफ थी।

सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 28 साल पुराने इस केस में फैसला सुना दिया है। इसके साथ ही सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के साथ ही सुरेंद्र कुमार यादव अपने पद से रिटायर भी हो गए हैं।

उनका कार्यकाल एक साल पहले यानी 30 सितंबर 2019 को ही समाप्त हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस केस की सुनवाई पूरी करने और इस पर फैसला सुनाने के मकसद से उन्हें एक साल का विस्तार दे दिया गया था।

सुरेंद्र कुमार यादव जौनपुर जिले के रहने वाले हैं और उनकी पहली पोस्टिंग 8 जून 1990 को अयोध्या में ही हुई थी। इस बीच 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ था और तब भी उनकी पोस्टिंग अयोध्या में ही थी।

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