9 साल की मासूम के साथ रेप के प्रयास में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, देना होगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक व्यक्ति ने 9 साल की मासूम के साथ रेप के प्रयास की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ छानबीन शुरू कर चार्जशीट दाखिल की। अब 9 साल की मासूम के साथ 9 साल पहले हुए रेप के प्रयास में सोनभद्र की अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई है।;
उत्तर प्रदेश(Uttar Pardesh) के सोनभद्र(Sonbadra) जिले में एक व्यक्ति ने 9 साल की मासूम के साथ रेप के प्रयास की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ छानबीन शुरू कर चार्जशीट दाखिल की। अब 9 साल की मासूम के साथ 9 साल पहले हुए रेप के प्रयास में सोनभद्र की अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई है। आरोपी को 10 साल कैद में रहने होगा। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
बता दें कि, राबर्ट्सगंज कोतवाली एरिया के एक व्यक्ति ने अपनी 9 साल की मासूम के साथ रेप के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 9 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। जुलाई 2013 को माजिद खां निवासी हमीदनगर ने अकेला पाकर उसके साथ रेप का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी। आरोपी के खिलाफ पूख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने कोर्ट (Court) में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने माजिद खां को दोषी पाया है।
कोर्ट ने आरोपी माजिद खां को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। हालांकि, आरोपी जो पहले जेल काट चुका है, उसे समाहित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की और से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।