इलाहाबाद HC ने कहा, डॉ. कफील पर NSA लगाना गैरकानूनी, तुरंत रिहा करें

कुछ दिनों पहले डॉ कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी।;

Update: 2020-09-01 05:33 GMT

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश दिया गया है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया है। बता दें कि डॉ. कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले डॉ कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। अलीगढ़ के डीएम ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर एनएसए लगाया था। पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं।  

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अलीगढ़ के डीएम ने 13 फरवरी 2020 को डॉक्टर कफील के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की। कोर्ट ने कहा, कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉ को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है। बता दें कि डॉक्टर की हिरासत की समय सीमा को हाल में 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। बीते 6 महीने से एनएसए के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। 


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