Gyanvapi Case Update: वाराणसी डिस्ट्रिक कोर्ट में मुस्लिम पक्ष नहीं रख पाया पूरी दलीलें, अब सोमवार को होगी सुनवाई

वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद का केस चले या न चले, इस पर आज डिस्ट्रिक कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं। हालांकि अपनी सभी दलीलें रख नहीं पाया। ऐसे में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तिथि मुकर्रर की है।;

Update: 2022-05-26 08:58 GMT

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (gyanvapi masjid) केस की सुनवाई डिस्ट्रिक कोर्ट (Varanasi District Court) में आज हुई। करीब दो घंटे चली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) अपनी सभी दलीलें पूरी नहीं रख पाया। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तिथि तय की है। कोर्ट तय करेगा कि इस केस की आगे की सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। कोर्ट रूम में आज 32 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई थी।  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर डिस्ट्रिक कोर्ट में सुनवाई दोपहर दो बजे से शुरू हुई थी। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने दलीलें रखी कि ज्ञानवापी मस्जिद पर केस की आगे सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर अपनी दलीलें रखीं। हालांकि लंबी सुनवाई के बाद भी मुस्लिम पक्ष अपनी सभी दलीलें कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाया। ऐसे में डिस्ट्रिक कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 मई की तिथि मुकर्रर की है। यह सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हुई है। 

उधर, सुनवाई से पहले हिंदु पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा है कि आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा कि पूजा स्थल अधिनियम द्वारा यह मुकदमा प्रतिबंधित है। हमने कहा है कि जब हमारे देवता स्थान पर मौजूद हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि जगह की धार्मिक प्रकृति को किसने बदला? उन्होंने कहा कि  ज्ञानवापी केस पर सुनवाई चलती रहेगी, इसका फैसला आने की उम्मीद है। 

Tags:    

Similar News