लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार अप्रैल को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब फैसला सामने आने के बाद आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा।;

Update: 2022-04-18 05:38 GMT

Lakhimpur Kheri violence: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur kheri) हिंसा मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra ) की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार अप्रैल को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब फैसला सामने आने के बाद आशीष मिश्रा को जल्द सरेंडर (Surrender) करना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को मामले में जमानत दी थी। इससे पूर्व आशीष मिश्रा को चार महीने तक हिरासत में था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के बाद आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है।

मृतक किसानों के परिवारों ने लगाई थी याचिका

लखीमपुर खीरी हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। मृतक किसानों के परिवारों ने आशीष मिश्रा की जमानत के विरोध में याचिका दायर की थी। किसानों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने जमानत रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उच्च न्यायालय ने जांच रिपोर्ट की अनदेखी की। ऐसे में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होनी चाहिए। उधर, आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मृतक किसानों के परिवारों ने खुशी जताई है। 

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