Love Jihad : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार साल तक रेप और जबरन धर्मांतरण के आरोपी को दी जमानत, बताई यह अहम वजह

हाईकोर्ट ने कहा कि युवती बालिग है। यह संभव ही नहीं कि एक ही क्षेत्र में रहने के बावजूद उसे आरोपी की पृष्ठ भूमि और धर्म के बारे में बिल्कुल जानकारी न रही हो।;

Update: 2021-06-13 07:49 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार साल तक युवती का रेप करने और उसका जबरन धर्मांतरण करने का आरोप झेल रहे युवक को शनिवार को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि युवती के बयान विरोधाभासी हैं। आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां भी कीं। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महोबा के रहने वाले आरोपी मुन्ना खान पर आरोप था कि उसने युवती का चार साल तक रेप किया और उसे जबरन धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया। मुन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता को आरोपी के साथ चार साल रहने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश लागू होते ही अचानक अपने अधिकारों की जानकारी कैसे हो गई? कोर्ट ने कहा कि पीड़िता याची के सभी काम अपनी मर्जी से कर रही थी। दूसरे व्यक्ति के साथ शादी हो जाने के बाद भी उसने याची से रिश्ता बनाए रखा। यहां तक कि उसके घर पर भी रही। इससे उसका आचरण संदेह के घेरे में है।

हाईकोर्ट ने कहा कि युवती बालिग है। यह संभव ही नहीं कि एक ही क्षेत्र में रहने के बावजूद उसे आरोपी की पृष्ठ भूमि और धर्म के बारे में बिल्कुल जानकारी न रही हो। याची पर पीड़िता ने अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक पुलिस ऐसा कोई भी वीडियो या तस्वीर बरामद नहीं कर सकी है। हाई कोर्ट ने कई अन्य खामियों को उजागर करते हुए आरोपी मुन्ना को जमानत दे दी। बता दें कि मुन्ना खान के खिलाफ पीड़िता ने 4 मार्च 2021 को महोबा कोतवाली में आईपीसी की धाराओं के अलावा धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। 

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