महराजगंज में मिलावट दूध करने वाले को उम्रकैद की सजा, दोषी को 20 हजार रुपये की जुर्माना राशि भी भरनी होगी

महराजगंज की अपर सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह की कोर्ट ने 23 साल पुराने इस मामले का फैसला सुनाया है। दोषी का नाम रामसजन है, जो कि खजुरिया का रहने वाला है।;

Update: 2022-04-09 13:30 GMT

देश के हर कोने में जहां मिलावटी चीजें बिना किसी खौफ के बेच दी जाती हैं तो वहीं महराजगंज की एक अदालत ने अनोखा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में मिलावटी दूध बेचने के आरोपी को दोषी कराकर देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहायक शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी के हवाले से बताया गया है कि यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। उन्होंने कहा कि यह मामला 17 मई 1999 का है। यहां पर ऑफिसर गेट कॉलोनी के पास तात्कालीन खाद्य निरीक्षक सैंपल की जांच ले रहे थे।

इस दौरान उन्होंने एक दूधिया के पास से दूध के सैंपल लिए। जांच के दौरान मिलावटी दूध का पता चला। इस पर खजुरिया निवासी रामजसन के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया था। अब कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी रामसजन को दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ 20 हजार रुपये की जुर्माना राशि भरने के भी आदेश दिए गए हैं। 

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