कोर्ट ने स्वीकार कर ली श्रीकृष्ण विराजमान वाली याचिका, 18 नवंबर को होगी सुनवाई

उत्तरप्रदेश के कृष्णनगरी मथुरा के मंदिर परिसर वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। बता दें कि इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Eidgah Masjid) के कब्जे से श्रीकृष्ण विराजमान के 13.37 एकड़ जमीन को छुड़ाने की मांग की गई थी।;

Update: 2020-10-16 12:26 GMT

उत्तरप्रदेश के कृष्णनगरी मथुरा के मंदिर परिसर वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। बता दें कि इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Eidgah Masjid) के कब्जे से श्रीकृष्ण विराजमान के 13.37 एकड़ जमीन को छुड़ाने की मांग की गई थी। जानकारी मिल रही है कि इसकी सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

आठ लोगों ने दायर की थी याचिका

शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Eidgah Masjid) के कब्जे से श्रीकृष्ण विराजमान को 13.37 एकड़ जमीन वापस करने वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। बता दें कि ये याचिका श्री कृष्ण विराजमान व रंजना अग्निहोत्री समेता आठ लोगों ने दायर की थी।

इससे पहले भी दायर की गई थी याचिका

इससे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में भी जमीन विवाद को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कोर्ट से अपील की गई थी कि वो शाही मस्जिद ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के बीच के 1968 के समझौते को रद्द कर दे और सारी जमीन कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम कर दे। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि भक्त इस तरह की अपील नहीं कर सकते।

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